उसे उसके पति ने पीटा,
उसे उसके भाई ने मार डाला,
उसे उसके पिता ने जला दिया,
उसे उसके बेटे ने घर से निकाल दिया।
और क्या-क्या हुआ
उसके साथ?
और क्या-क्या हो रहा है
उसके साथ?
और क्या-क्या होने वाला है
उसके साथ?
एक.............
इस विधेयक की ख़ास बात ये है कि घरेलू हिंसा के दायरे में शारीरिक, मानसिक और यौन प्रताड़ना को तो शामिल किया ही गया है, साथ ही मारपीट की धमकी देने पर भी कार्रवाई हो सकती है.
एक महत्वपूर्ण बात इस विधेयक में यह कही गई है कि जो महिलाएँ बिना विवाह के किसी पुरुष के साथ रह रही हों, वो भी घरेलू हिंसा संबंधी विधेयक के दायरे में शामिल हैं.
विधेयक में इस बात का भी ध्यान रखा गया है कि पीड़ित महिला हिंसा की शिकार ना हो, इसके लिए ग़ैरसरकारी संस्थाओं की मदद से सुरक्षा अधिकारी के इंतज़ाम करने का भी प्रावधान है.
सुरक्षा के इंतज़ाम
सरकार का कहना है कि इस क़ानून से महिलाओं के ख़िलाफ़ होने वाली हिंसा की रोकथाम में मदद मिलेगी.
इस क़ानून के तहत मजिस्ट्रेट पीड़ित महिला की सुरक्षा सुनिश्चित करने का आदेश दे सकता है जिसके तहत उसे प्रताड़ित करने वाला व्यक्ति उस महिला से संपर्क स्थापित नहीं कर सकेगा.
मजिस्ट्रेट की ओर से आदेश पारित होने के बाद भी अगर महिला को प्रताड़ित करने वाला व्यक्ति उससे संपर्क करता है या उसे डराता-धमकाता है तो इसे अपराध माना जाएगा और इसके लिए दंड और 20 हज़ार रुपए तक का जुर्माना लगाया जा सकता है.
मजिस्ट्रेट इस मामले में महिला के दफ़्तर या उसके कामकाज की जगह पर प्रताड़ित करने वाले व्यक्ति के प्रवेश पर रोक लगा सकता है.
भारत में घरेलू हिंसा की घटनाओं का स्तर कई देशों की तुलना में बहुत अधिक है और लंबे समय से ऐसे क़ानून की माँग महिला संगठनों की ओर से होती रही है।
दो................
एक सर्वे के मुताबिक अमेरिका के करीब एक-तिहाई पुरुष घरेलू हिंसा के शिकार है। यह अलग बात है कि महिलाओं के उलट, पुरुषों की यह पीड़ा सामने नहीं आ पाती। इस उत्पीड़न का पुरुषों के मानसिक स्वास्थ्य पर भी बुरा प्रभाव पड़ता है। इस सर्वे में 400 लोगों की राय शामिल की गई। इनसे टेलीफोन पर सवाल-जवाब किए गए। साक्षात्कार में पांच प्रतिशत पुरुषों ने पिछले साल घरेलू हिंसा का शिकार होने की बात स्वीकारी, जबकि 10 फीसदी ने पिछले पांच सालों के दौरान और 29 फीसदी पुरुषों ने जीवन में कभी न कभी घरेलू हिंसा का शिकार होने की बात कबूल की। यह सर्वे राबर्ट जे रीड की अगुवाई में हुआ। रीड का कहना है कि पुरुष प्रधान समाज में घरेलू हिंसा के शिकार पुरुष शर्मिदगी महसूस करते है, क्योंकि समाज में उनको शक्तिशाली माना जाता है। वह बताते हैं कि घरेलू हिंसा के शिकार पुरुषों में युवाओं की संख्या कहीं ज्यादा है। 55 साल से अधिक उम्र वाले लोगों की तुलना में युवाओं की संख्या दोगुनी बताई गई है। रीड ने कहा कि इसका कारण है कि 55 से ऊपर के पुरूष घरेलू हिंसा के बारे में बात करने को तैयार नहीं होते हैं। अध्ययन ने इस भ्रम को भी गलत साबित कर दिया है कि घरेलू हिंसा के शिकार पुरूषों पर इसका कोई गंभीर प्रभाव नहीं पड़ता। शोधकर्ताओं ने पाया कि घरेलू प्रताड़ना का शिकार पुरूषों के मानसिक स्वास्थ्य पर इसका काफी गंभीर प्रभाव पड़ता है। सर्वे में घरेलू हिंसा के दायरे में धमकाना, अभद्र टिप्पणी, शारीरिक हिंसा-मारपीट या फिर यौन संबंध के लिए मजबूर करने करना आदि को शामिल किया गया था।
तीन..........हमारे देश में दो एक ही लिंग के व्यक्ति साथ नहीं रह सकते हैं और न उन्हें कोई कानूनन मान्यता या भरण-पोषण भत्ता दिया जा सकता है। यह भी एक महत्वपूर्ण सवाल है कि क्या किसी महिला को, उस पुरुष से भरण-पोषण भत्ता मिल सकता है जिसके साथ वह पत्नी की तरह रह रही हो जब कि-
उन्होने शादी न की हो; या
- वे शादी नहीं कर सकते हों।
संसद ने, सीडॉ के प्रति हमारी बाध्यता को मद्देनजर रखते हुए, घरेलू हिंसा अधिनियम (Protection of Women from Domestic Violence Act) २००५ पारित किया है। यह १७-१०-२००६ से लागू किया गया। यह अधिनियम आमूल-चूल परिवर्तन करता है। बहुत से लोग इस अधिनियम को अच्छा नहीं ठहराते है, उनका कथन है कि यह अधिनियम परिवार में और कलह पैदा करेगा।
समान्यतया, कानून अपने आप में खराब नहीं होता है पर खराबी, उसके पालन करने वालों के, गलत प्रयोग से होती है। यही बात इस अधिनियम के साथ भी है। यदि इसका प्रयोग ठीक प्रकार से किया जाय तो मैं नहीं समझता कि यह कोई कलह का कारण हो सकता है।
इसका सबसे पहला महत्वपूर्ण कदम यह है कि यह हर धर्म के लोगों में एक तरह से लागू होता है, यानि कि यह समान सिविल संहिता स्थापित करने में बड़ा कदम है।
इस अधिनियम में घरेलू हिंसा को परिभाषित किया गया है। यह परिभाषा बहुत व्यापक है। इसमें हर तरह की हिंसा आती हैः मानसिक, या शारीरिक, या दहेज सम्बन्धित प्रताड़ना, या कामुकता सम्बन्धी आरोप।
यदि कोई महिला जो कि घरेलू सम्बन्ध में किसी पुरूष के साथ रह रही हो और घरेलू हिंसा से प्रताड़ित की जा रही है तो वह इस अधिनियम के अन्दर उपचार पा सकती है पर घरेलू संबन्ध का क्या अर्थ है।
इस अधिनियम में घरेलू सम्बन्ध को भी परिभाषित किया गया है। इसके मुताबिक कोई महिला किसी पुरूष के साथ घरेलू सम्बन्ध में तब रह रही होती जब वे एक ही घर में साथ रह रहे हों या रह चुके हों और उनके बीच का रिश्ता:
- खून का हो; या
- शादी का हो; या
- गोद लेने के कारण हो; या
- वह पति-पत्नी की तरह हो; या
- संयुक्त परिवार की तरह का हो।
इस अधिनियम में जिस तरह से घरेलू सम्बन्धों को परिभाषित किया गया है, उसके कारण यह उन महिलाओं को भी सुरक्षा प्रदान करता है जो,
- किसी पुरूष के साथ बिना शादी किये पत्नी की तरह रह रही हैं अथवा थीं; या
- ऐसे पुरुष के साथ पत्नी के तरह रह रही हैं अथवा थीं जिसके साथ उनकी शादी नहीं हो सकती है।
इस अधिनियम के अंतर्गत महिलायें, मजिस्ट्रेट के समक्ष, मकान में रहने के लिए, अपने बच्चों की सुरक्षा के लिए, गुजारे के लिए आवेदन पत्र दे सकती हैं और यदि इस अधिनियम के अंतर्गत यदि किसी भी न्यायालय में कोई भी पारिवारिक विवाद चल रहा है तो वह न्यायालय भी इस बारे में आज्ञा दे सकता है।
अगली बार चर्चा करेंगे वैवाहिक संबन्धी अपराध के बारे में और तभी चर्चा करेंगे भारतीय दण्ड सहिंता की उन धाराओं की जो शायद १९वीं सदी के भी पहले की हैं। जो अब भी याद दिलाती हैं कि पत्नी, पति की सम्पत्ति है। (उन्मुक्त से साभार)
चार...............
भारतीय परिवारों में बड़े पैमाने पर किए गए एक अध्ययन से यह साबित हुआ है कि घरेलू हिंसा के शिकार होने वाले भारतीय महिलाओं और बच्चों में कुपोषण का शिकार होने की संभावना औरों की अपेक्षा ज्यादा होती है। उन्हें रक्त और वजन की कमी जैसी समस्याओं से जूझना पड़ता है। यह तथ्य हार्वड स्कूल आफ पब्लिक हेल्थ (एचएसपीएच) द्वारा किए गए एक अध्ययन से सामने आए हैं।
एचएसपीएच में मानव विकास और स्वास्थ्य तथा समाज विषय के प्रोफेसर एस.वी. सुब्रमण्यम ने कहा, ''इस बात के पुख्ता प्रमाण हैं कि घरेलू हिंसा और कुपोषण का आपस में गहरा संबंध है। भारत में भोजन न देना भी हिंसा का ही एक रूप है और यह स्वास्थ्य से सीधा जुड़ा हुआ है।''
शोध के लिए भारतीय राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण के 1998-99 के आंकड़ों का प्रयोग किया गया। अध्ययन में 15 से 49 आयुवर्ग की 69,072 महिलाएं तथा 14,552 बच्चे शामिल थे। इन सभी का प्रशिक्षित लोगों द्वारा व्यक्तिगत साक्षात्कार लिया गया। उनके साथ हुई घरेलू हिंसा के आंकड़ों के साथ ही उनके रक्त के नमूने लिए गए।
शोधकर्ताओं ने पाया कि जिन महिलाओं ने यह स्वीकार किया था कि पिछले एक वर्ष के दौरान वे एक से अधिक बार घरेलू हिंसा की शिकार हुईं उनमें रक्ताल्पता और वजन कम होने की शिकायतऔरों के मुकाबले 11 फीसदी और 21 फीसदी ज्यादा थी।
शोधकर्ताओं ने कहा कि घरेलू हिंसा का असर इतना ज्यादा है कि इसे रोक कर महिलाओं और बच्चों के स्वास्थ्य पर पड़ने वाले नकारात्मक असर को रोका जा सकता है।
2 comments:
उसने अपने प्रेमी के साथ मिलकर अपने परिवार पे कुल्हाड़ी चलाई..
उसने अपने पुराने प्रेमी के साथ मिलकर पति का गला कटा
उसने अपने दो मासूम बच्चो को छोड़ कर दूसरी शादी रचाई
वो जयपुर बम कांड में शामिल थी..
पत्नी द्वारा पति को ज़हर खिलाया गया..
वाह रे औरतो वाह.. कुछ दिनो पहले चोखेर बाली पर प्रकाशित लेख 'औरत ऐसी भी होती है क्या' के जवाब में सारी औरते उठ खड़ी हुई थी.. जवाब में कितनी ही पोस्ट(अपराधों का लैंगिक वर्गीकरण) लिख दी गयी.. अब यहा बहनो को संघर्ष करना कह रही हो.. सिर्फ़ स्त्री को जलाना या पीटना ही अपराध नही होता, किसी भी इंसान को जलाना या पीटना अपराध है.. और अपराधी का कोई लिंग नही होता.. आप लोगो से ही सुना था.. (न महिला ,न पुरुष....केवल इंसान ) और अब जब महिला ने अपराध किया तो महिला मुक्ति और पुरुष ने किया तो भी महिला मुक्ति.. वाह भाई वाह!
ये तो मानना ही होगा की मूर्खताएं करने में औरतें मर्दों से पीछे नहीं................ ज़हीन-विदुषी महिलाएं नारीवाद के पचड़ों में पड़तीं नही................... और नारीवाद में बदसूरत, झगडालू परिवारों में पली बढ़ी, पुरुषों से नफरत करने वालीं, एब्युसिव पिता की संतान, हाई-लिबिडो, फ्रसटेटेड महिलाएं ही हैं. वरना सुनीता विलियम्स जैसी सफल और पिता की लाडली बेटियों ने तो साफतौर पर इस 'वाद' के समर्थन से इंकार कर दिया.
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