Saturday, March 13, 2010

सांसद मेनका के खिलाफ चार्जशीट पर स्टे



आंवला से भाजपा सांसद एवं पूर्व केंद्रीय मंत्री मेनका गांधी कल बरेली दंगे की जांच करने जा रही है, उधर हाईकोर्ट ने उनके खिलाफ दर्ज लूटकांड में पुलिस द्वारा दाखिल चार्जशीटके खिलाफ स्टे जारी कर दिया है। उल्लेखनीय है कि चार्जशीटमें सांसद मेनका गांधी सहित कई भाजपा नेताओं को दोषीठहराया गया था। थाना हाफिजगंज (बरेली) के कस्बा सेंथलनिवासी पशु व्यापारी शब्बीर ने 29 मार्च 08 को कोतवाली मेंसांसद मेनका गांधी समेत चार लोगों के विरुद्ध दर्ज कराए गएमुकदमे में आरोप लगाया था कि 28 मार्च को वह लखीमपुर के दुबग्गा पशु बाजार से दो दर्जन काले पशु खरीदकरलौट रहा था। बीसलपुर के समीप गोबल पतीपुरा गांव के निकट सांसद मेनका गांधी उनके समर्थक भाजपा नेताअनूप गुप्ता, मनोज गुप्ता, नरेशचन्द्र शर्मा ने मेटाडोर रोककर उसमें भरे जानवर तथा पशु व्यापारी शब्बीर, उसकेसाथी हशमत मुस्तकीम से मारपीट कर 500 की नगदी लूट ली। पुलिस ने धारा 394, 506 के तहत अभियोगदर्ज कर पशु व्यापरियों का मेडिकल परीक्षण कराकर घटना की जांच शुरू कर दी। विवेचना के उपरांत पुलिस ने 7 जून 08 को सांसद मेनका गांधी को छोड़कर नामजद अन्य आरोपियों के विरुद्ध चार्जशीट अदालत में दाखिल करदी। 8 जून को पुलिस ने सांसद मेनका गांधी के विरुद्ध भी चार्जशीट अदालत में दाखिल कर दी। सीजेएम ने 15 अप्रैल 09 को इस आदेश के साथ चार्जशीट अग्रिम विवेचना के लिये वापस पुलिस को लौटाते हुए कहा था किमुल्जिम को गिरफ्तार कर चार्जशीट अदालत में प्रस्तुत की जाये। भाजपा नेता नरेश चन्द्र शर्मा मनोज गुप्ता नेचार्जशीट के खिलाफ इलाहाबाद हाईकोर्ट में रिट याचिका दाखिल की। हाईकोर्ट के न्यायधीश न्यायमूर्ति रविन्दरकुमार सिंह ने याचिका पर सुनवाई के उपरांत चार्जशीट के खिलाफ स्टे आदेश जारी कर दिया। अब इस मामले कीसुनवाई हाईकोर्ट में होगी। हाईकोर्ट का आदेश यहां प्राप्त हो गया है।

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